दोस्तों, आज हम आपको अपने पोस्ट के जरिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं । जी हां 31 मार्च 2021 तक का टाइम सरकार ने आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए दिया है । सरकार के माध्यम से तय की गई निश्चित तारीख तक यदि आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करवा पाते हैं तो आपको इसके लिए भारी भुगतान करना पड़ सकता है । फाइनेंस एक्ट 2017 के रूल्स में हुए परिवर्तन के बाद पैन और आधार को लिंक करना जरूरी हो गया है ।
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PAN Card Me Aadhar Card kaise Link Kare
यदि आप किसी कारण वश अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवा पाए तो आपका पैन मान्य नहीं होगा । आप पैन सर्विस सेंटर में जाकर अपना पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं । या फिर आप सीएसपी सेंटर के माध्यम से भी अपने पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं । इसके अलावा आप चाहे तो 567678 या 56161 पर SMS सेंड यह कर सकते हैं ।
यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवा पाते है, तो income tax department आप पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना बैठा सकता है और आपको यह भुगतान करना ही पड़ेगा । जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने पर आपका पैन अमान्य होगा । जिससे आपको किसी भी वित्तीय लेनदेन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ।
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